CSD हक़-checker — एक क़दम में जवाब
किसी भी canteen की आधी क़तार वे लोग हैं जो ग़लत मान्यता लेकर आए — कार्ड के बारे में, गाड़ी के बारे में, किसका हक़ क्या है इसके बारे में। यह checker एक क़दम में जवाब देता है: चुनिए कि आप कौन हैं, और यह कार्ड, pay level के हिसाब से गाड़ी का हक़, और depot पर लगने वाले काग़ज़ दिखा देता है — official नीति से, तारीख़ के साथ।
जो यह जान-बूझकर नहीं दिखाता: राशन और शराब की महीने की limits। वे CSD (सेना की कैंटीन) बदलता रहता है, और जो आँकड़े हमने जाँचे नहीं, वे हम छापते नहीं — मौजूदा आँकड़े depot और official site पर हैं।
Checker
आपका चुना हुआ इसी ब्राउज़र में रहता है — किसी सर्वर को नहीं जाता, कहीं दर्ज नहीं होता। निजता में पूरा ब्योरा। गाड़ी-तालिका rates.json से आती है — वह फ़ाइल जान-बूझकर सार्वजनिक है, ताकि कोई भी जाँच सके कि यह साइट किस आधार पर जवाब दे रही है।
गाड़ी की तालिका — आधिकारिक, तारीख़ के साथ
| Pay level (serving/retd) | क़ीमत, तक | EV, तक | कितनी बार |
|---|---|---|---|
| Level 3–5 (pensioner widow/परिजन समेत) | ₹8 लाख | ₹13 लाख | ज़िंदगी भर में 4 गाड़ियाँ — पहली 5 साल की सेवा बाद, दो में 8 साल का अंतर |
| Level 6–9 (pensioner widow/परिजन समेत) | ₹10 लाख | ₹15 लाख | ज़िंदगी भर में 5 गाड़ियाँ — वही 5 साल और 8 साल वाले नियम |
| Level 10–18 | ₹20 लाख | ₹25 लाख | हर 8 साल में एक बार |
उसी पत्र के दो नियम और: EV की क़ीमत-सीमा ₹5 लाख ज़्यादा है, और पहली बार EV पिछली गाड़ी के 6 साल बाद ली जा सकती है — पर उसके बाद कोई भी अगली ख़रीद पूरे 8 साल के अंतर पर। विधवा/परिजन दिवंगत सैनिक के बचे quota पर ख़रीदते हैं।
Depot पर लगने वाले काग़ज़
यह सूची जुलाई 2015 की depot guidelines से है — नई गाड़ी-नीति में यह सूची दोबारा नहीं छपी, इसलिए इसे शुरुआती सूची मानिए; मौजूदा सूची depot से पक्की कर लीजिए।
- CSD depot indent form — पूर्व सैनिकों के लिए Station Commander या ज़िला सैनिक बोर्ड के Deputy Director के दस्तख़त के साथ
- PPO / डिस्चार्ज बुक / release order
- PAN कार्ड की कॉपी
- Driving licence की कॉपी — retired JCO/OR और बुज़ुर्गों के लिए छूट मिल सकती है
- पते का सबूत
- राज्य की कर-छूट के लिए राज्य सरकार का बताया कोई काग़ज़ — कौन सा, यह depot बताता है
⚠ जुलाई 2015 की guidelines में, लिखित में "No payment is to be made on account of CSD handling charges/logistic charges etc. to the dealer." — यानी CSD गाड़ी की "एजेंट-फ़ीस" की कोई बुनियाद ही नहीं है। पोर्टल और depot सीधे आपके अपने कार्ड और काग़ज़ों पर काम करते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कौन सी गाड़ी, कितनी बार?
ऊपर की तालिका ही official जवाब है, तारीख़ के साथ। दो बातें लोग चूक जाते हैं: सीमा अब क़ीमत पर है (टैक्स छोड़कर), engine पर नहीं — और वह आपके pay level से तय होती है, रैंक के नाम से नहीं। Level 3–9 का हक़ "हर N साल" नहीं है — ज़िंदगी भर की गिनती है, 8 साल के अंतर के साथ।
क्या विधवा का अपना CSD कार्ड बनता है?
हाँ — अपने हक़ से, PPO (पेंशन भुगतान आदेश) और जुड़े काग़ज़ों पर अपना स्मार्ट कार्ड। और नवंबर 2023 की गाड़ी-नीति में pensioner widow / परिजन (NoK) साफ़ listed हैं — दिवंगत सैनिक का जो quota बचा है, उस पर गाड़ी ली जा सकती है, वही क़ीमत-सीमा और वही 8 साल का अंतर। अपना मामला depot या AFD portal से पक्का कर लीजिए।
क्या चार साल बाद अग्निवीर को CSD मिलता है?
चार साल बाद बाहर आए अग्निवीरों को पूर्व-सैनिक (ESM) का दर्जा नहीं मिलता, और CSD का हक़ उसी दर्जे पर टिका है। जो नियमित सेवा में रखे जाते हैं, उन्हें नियमित शर्तों के साथ यह हक़ मिलता है।
एजेंट फ़ीस माँग रहा है — कभी सही होता है?
नहीं। Guidelines में लिखा है कि किसी dealer को handling या logistic फ़ीस नहीं देनी होती। वहाँ से हट जाइए — और किसी और की ख़रीद के लिए अपना कार्ड या काग़ज़ मत दीजिए; उससे ख़ुद का हक़ भी जा सकता है।
यह जानकारी कहाँ से ली गई
- CS Dte (QMG's Branch, IHQ of MoD Army) पत्र सं. 95350/Q/DDGCS/Car Policy, 30 नवंबर 2023 — "Entitlement of Four Wheelers Through CSD", 1 फ़रवरी 2024 से लागू, 30 नवंबर 2022 वाले पत्र की जगह: pay-level तालिका, EV के नियम और widow/NoK का हक़। Scan 3 अगस्त 2026 को पूरा पढ़ा; उसी दिन तालिका AFD portal के official eligibility पन्ने से लाइन-दर-लाइन मिलाई गई।
- पुराना आधार, अब ख़त्म और सुधार-पन्ने पर दर्ज: DDGCS पत्र सं. 96410/Q/DDGCS, जुलाई 2015 (cc वाली तालिका)। उसकी काग़ज़ों की सूची और "dealer को कोई handling/logistic फ़ीस नहीं" वाला नियम ऊपर तारीख़ के साथ रखे गए हैं — मौजूदा सूची depot के पास है।
- afd.csdindia.gov.in — official AFD online portal
- अग्निवीर / पूर्व-सैनिक दर्जा — अग्निवीर भर्ती notification की शर्तें, पैरा 2(c)(iii): बाहर आए अग्निवीर "Ex Serviceman status", CSD या ECHS के हक़दार नहीं।
यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। लागू हक़ वही हैं जो CSD ने अधिसूचित किए हैं, और AFD पोर्टल की तालिका ही live अधिकार रखती है। सैनिक डेस्क एक निजी वेबसाइट है — न सरकार से जुड़ी, न CSD से।